झारखंड सरकार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय,ग्रासरूटस इनोवेशन इंटर्नशिप योजना और देखें

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चुने हुए छात्रों को₹10000 दिए जाएंगे

रांची: झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में 14 महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की खबर है। जिसमें खास कर गर्मी छुट्टी में प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय के छात्रों को कला संस्कृति भजन और संगीत का प्रशिक्षण देने की योजना है। झारखंड ग्रासरूटस इनोवेशन इंटर्नशिप योजना के तहत राज्य के छात्र-छात्राओं को आठ हफ्तों का प्रशिक्षण देगी।

यह निर्णय मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी।

कैबिनेट में कुल 14 अहम प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। इंटर्नशिप योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध विश्वविद्यालयों से स्नातक, स्नाकोत्तर और उच्च शिक्षा में नामांकित छात्र-छात्राओं को चुना जाएगा। इन छात्रों का चयन हर वर्ष किया जाएगा। इस योजना के लिए कुल 17 हजार 380 छात्र-छात्राओं को चुना जाएगा।

10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी

योजना के लिए चुने गए प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप की पूरी अवधि में सरकार 10 हजार रुपए का छात्रवृत्ति भी देगी। उन्हें पांच हजार रुपए का छात्रवृत्ति की पहली किस्त उनके ओरिएंटेशन कार्यक्रम के पूरा होने और इंटर्नशिप के दूसरे सप्ताह के बाद छात्र की ओर से शुरूआती विजिट की रिपोर्ट जमा करने के बाद दी जाएगी। वहीं इंटर्नशिप अवधि के अंत में योजना से संबंधित रिपोर्ट पांच हजार रुपये की दूसरी किस्त दी जाएगी। इंटर्नशिप की राशि छात्रों को डीबीटी के जरिए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। इस योजना का उददेश्‍य जमीनी स्तर पर पारंपरिक नई प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है। साथ ही पता लगाना है कि किसी समुदाय विशेष की प्रथाओं को अन्य समुदायों की ओर से दोहराया जा रहा है या नहीं।

सभी 4345 पंचायजों में लागू होगी योजना

इस योजना को राज्य के सभी 4345 पंचायजों में लागू किया जाएगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर स्थानीय जरूरतों की पहचान के लिए चार प्रशिक्षुओं का समूह बनाया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन की यात्रा करेगा। इस यात्रा पर होनेवाले खर्च को लेकर कैबिनेट की मंजूरी ली गई।

जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक सह टंकक संवर्ग में नियुक्ति के लिए जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड मूल्यवर्धित जीएसटी कर अधिनियम-2005 में एविएशन टरबाइल फयूल (एटीएफ) पर लगने वाले वैट में संशोधन की मंजूरी दी गई।

झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पदों पर प्रोन्नति का निर्णय लिया गया।

सरकारी अस्पतालों की ओर से विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्‍लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानकों के अनुरूप करने के लिए अस्पतालों के लिए गाइडलाइन की मंजूरी दी गई।

हाई कोर्ट के आदेश पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वर्गीय सरयू प्रसाद चौधरी के वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। इस संबंध में हाई कोर्ट में एलपीए दायर किया गया था।

राज्य के कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए के लिए अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया।

केंद्रीय दूरसंचार विभाग के अधिनियम में अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 को लागू करने पर सहमति बनी।

झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम में खनन और विनिर्माण कार्य में निबंधित कर देने वाले व्यक्तियों के लिए हाई स्पीड डीजल के बल्क पर्चेज के मूल्यवर्द्धित कर में आंशिक छूट देते हुए 22 प्रतिशत या 12.50 रुपये प्रति लीटर की जगह अब संशोधित कर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

झारखंड सरकार की ओर से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से अर्बन इंफ्रास्ट्रवक्चर डेवपलमेंट फंड (यूआईडीएफ) के तहत ऋण लेने पर उपलब्ध कराये गये आरबीआई के पक्ष में सरकार की ओर से प्राधिकार पत्र प्रारूप और एनएचबी के ऋण स्वीकृति पत्र और शर्तों पर सहमति बनी।

राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (टीजीटी) संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर) तथा सरकारी प्लस-2 विद्यालय शिक्षक (पीजीटी) के (सप्तम वेतनमान स्तर) के 8,900 पदों का प्रत्यर्पण और 510 सरकारी प्लस-2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर) के 1373 माध्यमिक आचार्य के पद सृजन का निर्णय लिया गया।

पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।

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