उत्तर प्रदेश:सपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आजम खान को फिर एक बार जेल के हवा खानी होगी अभी हाल ही में भी जेल से छूट कर आए थे और तो और उनके बेटे को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने सोमवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया। एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आते ही आजम-अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।
मालूम हो कि भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं। आरोप है कि सपा नेता आजम खान के इशारे पर दोनों ही पैनकार्ड का अब्दुल्ला आजम ने समय समय पर इस्तेमाल भी किया है। इस केस का ट्रायल एपमी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जहां दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी। आज इस मामले में अदालत को अपना फैसला सुनाना था, इसके लिए आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को तलब किया था।
50 हजार का जुर्माना भी
दोपहर बाद आजम और अब्दुल्ला कोर्ट में पेश हुए। जहां एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने आजम खां और उनके बेटे को धोखाधड़ी में दोषी करार दिया। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दाेनों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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आजम की फिर बढ़ीं मुश्किलें
आपको बता दें कि आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम खान अभी दो महीने पहले ही रिहा हुए थे। रिहाई के बाद आजम लगातार सुर्खियों में रहे। आजम अपना इलाज कर रहे थे। इस बीच आजम और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई। आजम खान ने मीडिया के सामने अपनी बात की। इसके बाद अटकलों पर विराम लग गया। अब एक बार भी आजम खान को सजा हुई। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम न्यायिक हिरासत ले लिए गए हैं। एक बार फिर आजम खान और बेटे अब्दुल्ला जेल जाएंगे।












