
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जुर्माने से जुड़े प्रावधानों को और कड़ा कर दिया है। रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने या ऐसी गतिविधि करने पर, जिससे स्वच्छता प्रभावित होती है, अब 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इससे पहले इस तरह के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माने की सीमा 500 रुपये थी।
रेलवे मंत्रालय ने Indian Railways (Penalties for Activities Affecting Cleanliness at Railway Premises) Rules, 2012 में संशोधन करते हुए यह बदलाव किया है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संशोधित नियम गजट में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गए हैं।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार, रेलवे स्टेशन, ट्रेन या किसी अन्य रेलवे परिसर में स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधि करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
रेलवे ने जुर्माने की सीमा बढ़ाकर साफ कर दिया है कि सार्वजनिक रेल परिसरों में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन अब पहले की तुलना में अधिक महंगा पड़ेगा। यह प्रावधान यात्रियों के साथ-साथ रेलवे परिसर में मौजूद अन्य लोगों पर भी लागू होने वाले स्वच्छता नियमों के अनुपालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
यदि नियम तोड़ने वाला व्यक्ति मौके पर लगाया गया जुर्माना देने से इनकार करता है या जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे संबंधित अधिकार क्षेत्र वाली सक्षम अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। ऐसे मामले में अदालत के स्तर पर 2000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्वच्छता से जुड़े नियमों के तहत रेलवे स्टेशन, ट्रेन और अन्य रेलवे परिसरों में कई गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इनका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियों को रोकना है।
प्रतिबंधित गतिविधियों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:
• निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी कचरा फेंकना या छोड़ना।
• रेलवे परिसर में खाना पकाना।
• रेलवे परिसर में नहाना।
• परिसर में कपड़े धोना।
• सार्वजनिक स्थान पर थूकना।
• खुले में पेशाब या शौच करना।
• रेलवे परिसर में जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाना।
• रेलवे परिसर में वाहन धोना।
• बर्तन या कपड़े धोना।
• ऐसी जगह सामान रखना, जहां उसके लिए निर्धारित सुविधा उपलब्ध नहीं है।
• बिना अनुमति स्टेशन पर पोस्टर चिपकाना, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करना और अन्य सह-यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी करना।
किन अधिकारियों को कार्रवाई का अधिकार?
नियमों के तहत रेलवे के कुछ अधिकारियों को स्वच्छता संबंधी उल्लंघन पर जुर्माना लगाने और उसकी वसूली करने का अधिकार दिया गया है। इनमें स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर, वाणिज्यिक विभाग के टिकट कलेक्टर तथा ऑपरेटिंग विभाग में समान रैंक के अधिकारी शामिल हैं।
इसके अलावा रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी भी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकते हैं और उसकी वसूली कर सकते हैं।







