---Advertisement---

रांची: रात में DJ बजाने वालों के खिलाफ शिकायत के लिए SSP ने जारी किया फोन नंबर

On: February 28, 2025 7:38 AM
---Advertisement---

रांची: झारखंड में रात दस के बाद और भोर के 6 बजे से पहले तक लाउड स्पीकर, DJ और ध्वनी विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट ने ध्वनी प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के आलोक में साफ दिशा-निर्देश दे रखा है। पर कहीं-कहीं अभी भी देर रात तक DJ और लाउड स्पीकर बजाये जा रहे हैं।

राजधानी रांची में ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत करने के लिये फोन नंबर जारी किये गये हैं। DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने रांची पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है। मोबाइल नंबर 9798300836 और 898779664 या फिर 112 पर फोन किया जा सकता है। SSP ने बताया कि शिकायत करने वालों का नाम-पता गुप्त रखा जायेगा। वहीं, प्रतिबंधित अवधि में DJ और लाउड स्पीकर बजाने वालों और उसके संचालकों के खिलाफ विधि-सम्मत कारवाई की जायेगी। जिले के सभी थानेदारों को इस बाबत निर्देश दे दिया गया है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

Join WhatsApp

Join Now

और पढ़ें

प्रदेश की राजधानी रांची में फिर धांय-धांय, दहशत में लोग

रांची में CBI की बड़ी कार्रवाई, रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक को 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

रांची में हथियारबंद अपराधियों का तांडव, बंदूक दिखाकर दो पेट्रोल पंप से लूटे 2 लाख रुपए

रांची: पोस्ट ऑफिस से खतरनाक ड्रग्स बरामद, नीदरलैंड से मंगाई गई LSD; आरोपियों ने पुलिस रिमांड में उगले राज

रांची: चैती दुर्गा पूजा, रामनवमी को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी, भारी वाहनों की एंट्री पर 3 दिन रोक; कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन

रांची: नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत के दोषी ट्यूशन टीचर को 5 साल की जेल, कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया