झारखंड वार्ता संवाददाता
गढ़वा: नगरपालिका चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने सोमवार को मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र के औचक भ्रमण के दौरान दो प्रत्याशियों के डीजे युक्त प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया। साथ ही उड़नदस्ता दल के माध्यम से संबंधित प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
एसडीएम ने बताया कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के निरीक्षण के क्रम में मझिआंव बाजार क्षेत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शोभा देवी एवं सुमित्रा देवी के प्रचार वाहन अनधिकृत रूप से डीजे का प्रयोग करते हुए पाए गए। मौके पर ही दोनों प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया गया और बीडीओ मझिआंव को निर्देश दिया गया कि वाहनों को थाना परिसर में खड़ा कराया जाए तथा संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसके तहत किसी भी प्रत्याशी को डीजे के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है, जिसमें डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। बिना अनुमति इस प्रकार का प्रचार करना आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है।
एसडीएम संजय कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी उड़नदस्ता दलों एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम को निर्देश दिया कि चुनाव प्रचार से जुड़े वाहनों की सघन जांच की जाए और उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में किसी भी जुलूस या रैली में डीजे का प्रयोग न हो।
प्रशासन ने साफ किया है कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।














