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सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT मिलान की याचिका खारिज की

On: April 26, 2024 6:32 AM
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झारखंड वार्ता न्यूज

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के बाद काउंटिंग के दौरान वीवीपैट पर्चिंयों के 100 फीसदी मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज शुक्रवार को फैसला आ गया है। कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी है। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका को भी सिरे से खारिज कर दिया है, जो कि विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के शत प्रतिशत मिलान को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा और ईवीएम-वीवीपैट (EVM-VVPAT) का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेंगी, ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि अब सभी तरह के पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के निरंतर सुधारों का भी विश्वास दिलाया है।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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