नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के बाद काउंटिंग के दौरान वीवीपैट पर्चिंयों के 100 फीसदी मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज शुक्रवार को फैसला आ गया है। कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी है। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका को भी सिरे से खारिज कर दिया है, जो कि विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के शत प्रतिशत मिलान को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा और ईवीएम-वीवीपैट (EVM-VVPAT) का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेंगी, ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि अब सभी तरह के पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के निरंतर सुधारों का भी विश्वास दिलाया है।