---Advertisement---

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 साल B.Ed कोर्स करने वाले अभ्यर्थी भी सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र

On: July 15, 2025 5:59 AM
---Advertisement---

रांची: झारखंड हाईकोर्ट से 2 साल बीएड (B.Ed) कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत में सहायक आचार्य परीक्षा में वैसे सभी अभ्यर्थियों शामिल करने का निर्देश दिया है जिन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने एक वर्षीय बीएड का कोर्स होने की शर्त के चलते प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान चयन से बाहर कर दिया था।

अदालत में प्रार्थी की ओर से दलील दी गई कि दो वर्षीय बीएड कोर्स राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त है और शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। हाईकोर्ट ने निर्णय में कहा कि योग्यता के मामले में दो वर्षीय बीएड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आयोग ने विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया था कि केवल एक वर्षीय बीएड करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र होंगे। इसी आधार पर याचिकाकर्ता को अपात्र घोषित किया गया, जो पूरी तरह नियमसंगत था।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

Join WhatsApp

Join Now