

गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के इस तरह के व्यवहार से जूनियर अधिवक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता भास्कर तन्ना की वर्चुअल उपस्थिति पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इस आदेश की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को भी देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश आदेश के मद्देनजर आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी करेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट की सुनवाई में एक शख्स टॉयलेट शीट पर बैठे-बैठे ही जुड़ गया था।
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Akash Lohra
October 18, 2026
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