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झारखंड वार्ता न्यूज

उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्ती अपनाने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी के परीक्षण में फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक प्रबंधक को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2019 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिथौरागढ़ के बेरीनाग मुख्य बाजार स्थित दुकानदार लीला धर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी का सैंपल भरा था। दरअसल पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के बारे में कई चिंताएं व्यक्त की गईं थीं। वहीं सैंपल भरने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया था।

वहीं साथ ही उत्तराखंड के ही रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में पतंजलि सोन पापड़ी के सैंपल की जांच की गई। जांच में पतंजलि सोन पापड़ी क्वालिटी के मानकों पर खरी नहीं उतरी। सोन पापड़ी में घटिया गुणवत्ता पाई गई। जिसके बाद पतंजलि सोन पापड़ी क्वालिटी जांच में फेल हो गई।

इसके बाद दुकानदार लीला धर पाठक, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की गई।

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