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झारखंड: नगर निकाय चुनाव को लेकर सार्वजनिक अवकाश घोषित, 23 फरवरी को बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और प्रतिष्ठान

On: February 14, 2026 8:53 AM
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रांची: राज्य में आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन को लेकर 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया गया है कि नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत यह अवकाश लागू होगा।

जारी आदेश के अनुसार जिन क्षेत्रों में नगरपालिका चुनाव होने हैं, वहां स्थित सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, अर्द्धसरकारी संस्थान और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठान उक्त तिथि को बंद रहेंगे। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुचारू, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है तथा मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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