रांची

रांची: नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत के दोषी ट्यूशन टीचर को 5 साल की जेल, कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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रांची: रांची की पोक्सो विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत के आरोप में ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय को सोमवार को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपित पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने 18 मार्च को मामले में अमरेंद्र कुमार राय को दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया।
मामले में बताया गया कि सदर पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से आरोपी जेल में बंद है।

घटना के संबंध में पीड़िता ने सदर थाना में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार, कोकर निवासी अमरेंद्र कुमार राय पर सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है। घटना 27 जनवरी 2025 की रात की बताई गई है। आरोपी ने सभी विद्यार्थियों को भेजने के बाद छात्रा को गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा। इसके बाद उसने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की और अपनी गलत नीयत से लाइट बुझा दी।
छात्रा ने विरोध किया, तो आरोपी ने कहा यह सामान्य बात है। छात्रा किसी तरह वहां से भागकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने तुरंत आरोपी के घर जाकर उसे पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।