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गढ़वा/बरडीहा: बरडीहा थाना कांड संख्या 46/26, दिनांक 17 जुलाई 2026 में दर्ज मामले के प्राथमिकी अभियुक्त रौशन कुमार (23 वर्ष), पिता लाल बहादुर मेहता, निवासी ओबरा, थाना बरडीहा, जिला गढ़वा को पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी पर आरोप है कि उसने एक विवाहिता महिला को शादी का झांसा देकर करीब तीन से चार वर्षों तक उसके साथ यौन संबंध बनाया। बाद में आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि पीड़िता तीन बच्चों की मां है। मामले में बरडीहा थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 115(2), 126(2), 352 एवं 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर दिया।




