
रांची: सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी परीक्षा रद्दीकरण विवाद में दखल से इनकार किया है। शनिवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए उम्मीदवारों को झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला पहले से ही झारखंड हाई कोर्ट में लंबित है और हाई कोर्ट परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक भी लगा चुका है। ऐसे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
दरअसल, प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उम्मीदवारों की मांग थी कि उन्हें झारखंड न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए और उनकी उम्मीदवारी सुरक्षित रखी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को अपनी सभी शिकायतें झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष रखने की सलाह दी। अब इस मामले में आगे की सुनवाई हाई कोर्ट में ही होगी।





