
रांची: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए मिक्की कुमार प्रजापति को पोक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला वर्ष 2024 का है। पीड़िता की शिकायत पर रांची के गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, घटना के दिन पीड़िता कांके रोड स्थित अर्बन हाट के पास अपने एक दोस्त के साथ बैठी थी। इसी दौरान उसका परिचित स्कूटी लेकर वहां पहुंचा और उसे अपने साथ कांके रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के पीछे ले गया।
बताया गया कि रेस्टोरेंट के पीछे एक ऑटो खड़ा था। आरोपी पीड़िता को ऑटो में बैठाकर एक सुनसान इलाके में स्थित अर्धनिर्मित मकान में ले गया। पीड़िता का आरोप था कि वहां मिक्की कुमार प्रजापति और उसके साथ मौजूद अन्य युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल नौ गवाह पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मिक्की कुमार प्रजापति को मामले में दोषी करार दिया और अब उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
हालांकि, मामले में नामजद तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मिक्की को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।







