नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम सह आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट 26 जून को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में जमानत पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा उसमें दखल देना उचित नहीं है।
निचली अदालत ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। ये फैसला आज कल तक आ सकता है। हाई कोर्ट की तरफ से जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने रविवार (23 जून) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें पहली बार 10 मई को 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया और तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं।