Thursday, June 19, 2025

पलामू: महिला केंद्रित विषयों पर जागरूकता शिविर आयोजित

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पलामू: जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा शनिवार को सूचना व जनसंपर्क विभाग के सभागार मेदिनीनगर में महिला केन्द्रित विषयों पर विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय,जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान, प्रोटेक्शन ऑफिसर के डी पासवान,यूनीसेफ से तबरेज,बीटीटी सहिया की ओर से अरुण तिवारी व एलएडीसी के वीर बिक्रम बक्स राय ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस मौके पर कार्य क्रम के मुख्य वक्ता लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय ने महिला अधिकार बिषय पर जानकारी देते हुए कहा कि महिला बिना समाज अधूरा है।समाज के तरक्की के लिए महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि वह अपने अधिकार के साथ-साथ समाज के विकास में भी योगदान पा सके।उन्होंने कहा कि महिलाओं को कभी दहेज के नाम पर तो कभी कन्या भ्रूण हत्या द्वारा जान से हाथ धोना पड़ता है परन्तु अब धीरे-धीरे समय बदल रहा है और नारी सशक्तिकरण की ओर अक्सर हो रही है। पुरुषों से भी कई मामले में आगे निकल रही हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है।महिलाएं पुरुषों के समान अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है।लड़ाई शहरी जीवन में काफी हद तक सफल हो पाई परंतु ग्रामीण इलाकों में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है।ग्रामीण इलाको में उनकी स्थिति अभी भी गौण है।उन्होंने कहा कि ग्रामीण जीवन की स्त्री को बंश बढ़ाने और घर संभालने का साधन मात्र न समझे।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है जिसके तहत समान वेतन पाने का अधिकार, कार्यालय में हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार,नाम न छापने का अधिकार,घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार,मातृत्व संबंधी लाभ के अधिकार,कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार,मुफ्त कानूनी मदद पाने का अधिकार,रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार,संपत्ति पर अधिकार प्रदान किए गये।

उन्होंने डालसा से मिलने वाले सुबिधा के बारे में भी बिस्तार से चर्चा की।इस मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने कहा कि महिला केंदित विषयो पर 100 दिनों का बिशेष जागरूकता अभियान 21 जून से चलाया जा रहा है जो चार अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,प्रधानमंत्री मातृ बन्दना,पालना,शक्ति सदन,वन स्टॉप सेंटर,महिला हेल्प लाइन नम्बर, डायन प्रथा,बाल विवाह,लिंग भेद विषयो पर बिस्तार से जानकारी दी साथ ही प्रधानमंत्री मातृ बन्दना योजना की जानकारी देते हुए बोली कि इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर रजिस्ट्रेशन के बाद तीन हजार की राशि दी जाती है।बच्चा जन्म ले लेता है व पांच टिका पड़ने के पश्चात दो हजार यानी  कुल पांच हजार रुपये दिया जाता है।1400 की राशि पूर्ब में दी जाती है।कुल 6400 रुपये दिए जाते हैं। दूसरी बार मे बच्ची जन्म लेने पर एक मुश्त छः हजार रुपए प्रदान किया जाता है।

इस मौके पर बाल संरक्षण पदाधिकारी केडी पासवान ने कहा कि महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर बिस्तार से चर्चा की।उन्होंने स्पॉन्सरशिप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी बच्चे के माता पिता या दोनों में से किसी एक कि मृत्यु हो जाती है तो स्पॉन्सरशिप के तहत चार हजार रुपये दिए जाते हैं।उन्होंने बाल बिबाह,महिला उत्पीड़न, आदि पर बिस्तार से चर्चा की साथ कि बाल बिबाह पर चर्चा करते हुए कहा कि  बाल विवाह को रोकथाम में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका अग्रणी होना चाहिए।उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास काफी चुनौती है।

उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ना होगा जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का दर नहीं बढ़ेगा लोक शिक्षित नहीं होंगे तब तक अंधविश्वास मिटाने में हम कामयाब नहीं हो सकते।इस मौके पर यूनिसेफ के तबरेज ने कहा कि जागरूकता ही सशक्तिकरण ला सकता है। जागरूकता के बिना हम अपने अधिकार से वंचित रह सकते हैं।अधिकार पाने के लिए हमें अपने पास पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करना होगा।उन्होंने कन्या भूण हत्या,बाल विवाह ,डायन प्रथा पर बिस्तार से चर्चा की साथ ही कहा कि सभी लोग बच्चे को अवश्य पढ़ाए।

इस मौके पर बीटीटी के अरुण तिवारी ने कहा कि आज भी समाज में लिंग भेद व्याप्त है।लड़के होने पर लोग जश्न मानते हैं और बेटियां होने पर मातम मनाते हैं।इस अवधारणा को मिटाना होगा।बेटा बेटी के फर्क को मिटाना होगा।उन्होंने कहा कि आज समाज में बेटियां भी किसी से कम नहीं है जरूरत है उन्हें अवसर देने की। इस मौके पर एलएडीसी के वीर विक्रम बक्स राय ने कहा कि महिलाओं को जितना भी अधिकार है वह संविधान प्रदत अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 में बराबरी का अधिकार दिया गया है। नया कानून के बारे में उन्होंने कहा कि बी एन एस की धारा 69 के तहत धोखे से शादी और प्यार का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर 10 साल की सजा व  जमाने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने विक्टिम कम्नशेषन के तहत मिलने वाले मुआवजा के बारे में बिस्तार से जानकारी दी कहा कि किसी को भी जरूरत हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आकर एक सादे कागज पर आवेदन दे सकते है।उन्होंने पोक्सो एक्ट पर भी विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका,सहिया व सहायिका समेत सैकड़ो लोग उपस्थित थे।


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19 June 2025
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