रांची: जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 47 अफसरों समेत कुल 74 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। कोर्ट ने संबंधित लोगों के पते पर समन भेजकर स्वयं या वकील के माध्यम से पक्ष रखने को कहा है। अभिलेखों के अवलोकन के दौरान अदालत के सामने तथ्य आया कि अंतिम रूप से चयनित 64 अभ्यर्थियों में से 49 को जेपीएससी के नियमानुसार पीटी में भी सफल घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। बता दें कि सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए 12 साल बाद बीते 4 मई को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ दिलीप प्रसाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।