Thursday, June 19, 2025
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आसाराम को रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, माननी होंगी ये शर्तें

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Asaram Bapu Bail: रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम ज़मानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर आसाराम को ज़मानत दी है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि यह जमानत 86 साल के आसाराम की अधिक उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। इस दौरान वह अपना इलाज करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, ‘आसाराम बापू को तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट मुहैया कराया जाएगा। यह शर्त होगी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही, उन्हें अपने अनुयायियों से सामूहिक रूप से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।’ हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत सूरत रेप केस में दी है। जोधपुर रेप केस में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत लेनी होगी।

जोधपुर की एक अदालत ने अप्रैल 2018 में आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 29 अगस्त 2024 को गुजरात हाईकोर्ट ने निलंबन की मांग करने वाली संत की याचिका को खारिज कर दिया और उसे राहत देने का कोई मामला नहीं पाया। पुलिस ने 6 नवंबर, 2013 को पॉस्को (यौन अपराधों से बच्चों का निवारण) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आसाराम और चार अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

बता दें कि आसाराम पर 2013 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा था। लड़की के माता-पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ाई करती थी। एक दिन उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी पर भूत-प्रेत का साया है और उसका इलाज सिर्फ आसाराम कर सकता है। जब वे अपनी बेटी को लेकर जोधपुर आश्रम पहुंचे, तो आसाराम ने कथित तौर पर कुटिया में बुलाकर लड़की का यौन शोषण किया।

वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया। करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद अप्रैल 2018 में जोधपुर की अदालत ने आसाराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आसाराम के खिलाफ मामला सामने आने के कुछ ही महीनों बाद सूरत की दो बहनों ने भी आरोप लगाया कि 2001 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं ने उनका यौन शोषण किया। सूरत की अदालत ने अप्रैल 2019 में नारायण साईं को भी दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि, अदालत ने मुख्य दोषी के रूप में आसाराम और नारायण साईं को उम्रकैद की सजा दी।

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