

रांची: नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मानसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर के बीच झारखंड के सभी बालू घाटों से बालू निकासी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है।इस संदर्भ में खनन विभाग की ओर से सभी DC व DMO को पत्र लिखा गया है।
NGT के आदेश के मुताबिक मॉनसून के दौरान 10 जून से 15 अक्तूबर तक बालू घाटों से बालू की निकासी नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे मिलेगी बालू
जेएसएमडीसी की साइट पर ऑनलाइन बुकिंग करा कर प्राप्त कर सकते हैं।इसके अलावा मॉनसून में बालू उपलब्ध कराने के लिए JSMDC ने सभी जिलों में स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी किया है।
संबंधित समाचार
Pratap Singh
November 6, 2026




