Income Tax Audit Due Date Extended: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इनकम टैक्स विभाग ने 29 अक्टूबर को घोषणा की कि ऑडिट केसों के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब टैक्सपेयर्स 10 दिसंबर 2025 तक बिना पेनल्टी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। पहले यह डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 थी।
CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। यह राहत खासकर उन टैक्सपेयर्स और ऑडिट केसों के लिए है जिन्हें सेक्शन 139(1) के तहत रिटर्न फाइल करना होता है और जो समय की कमी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे थे।
डेडलाइन में बदलाव का बैकग्राउंड
पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 किया गया और अब दोबारा बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 किया गया है।
सीए संस्थाओं और टैक्स प्रोफेशनल्स के लगातार अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया। साथ ही, गुजरात, पंजाब-हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट्स ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट्स ने कहा था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR फाइलिंग की डेडलाइन के बीच कम से कम एक महीने का अंतर होना चाहिए, ताकि करदाताओं पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
क्या होगा फायदा?
• टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय
• ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और दस्तावेज़ जुटाने में आसानी
• लेट फाइलिंग की पेनल्टी से बचाव
अब टैक्सपेयर्स निश्चिंत होकर दिसंबर तक ITR फाइल कर सकते हैं।
जो लोग ऑडिट केसों में फंसे थे या समय को लेकर चिंता कर रहे थे, उनके लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी; ये है नई तारीख













