नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देर से ऑफिस आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने नया आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा दफ्तर में 15 मिनट लेट आने की ही परमिशन होगी। अगर कोई 15 मिनट से ज्यादा लेट होता है तो उसको हाफ डे माना जाएगा। 15 मिनट से अधिक देरी पर सैलरी काटने के सख्त आदेश दिए गए हैं। टाइम पर पहुंचने का ये नियम सीनियर जूनियर सभी पर लागू होगा।
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कर्मचारी किसी दिन ऑफिस नहीं आ पा रहा है तो उसे पहले अपने सीनियर को इसकी जानकारी देनी होगी। वहीं अगर कोई इमरजेंसी आई तो छुट्टी के लिए भी आवेदन करना होगा। उसके बाद ही उन्हें छुट्टी दी जाएगी। बता दें कि केंद्र कर्मचारियों के दफ्तर में पहुंचने का समय सुबह 9 बजे का होता है, लेकिन वह 9:15 तक ऑफिस पहुंच सकता है, लेकिन अगर कर्मचारी इससे अधिक लेट होता है तो उसके आधे दिन की सैलरी काट ली जाएगी।