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सरकारी दफ्तरों में लेट पहुंचने वालों कर्मचारियों पर केंद्र सरकार ने कसी नकेल, 15 मिनट से ज्यादा देरी पर सैलरी काटने का आदेश

On: June 22, 2024 10:46 AM
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देर से ऑफिस आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने नया आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा दफ्तर में 15 मिनट लेट आने की ही परमिशन होगी। अगर कोई 15 मिनट से ज्यादा लेट होता है तो उसको हाफ डे माना जाएगा। 15 मिनट से अधिक देरी पर सैलरी काटने के सख्त आदेश दिए गए हैं। टाइम पर पहुंचने का ये नियम सीनियर जूनियर सभी पर लागू होगा।

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कर्मचारी किसी दिन ऑफिस नहीं आ पा रहा है तो उसे पहले अपने सीनियर को इसकी जानकारी देनी होगी। वहीं अगर कोई इमरजेंसी आई तो छुट्टी के लिए भी आवेदन करना होगा। उसके बाद ही उन्हें छुट्टी दी जाएगी। बता दें कि केंद्र कर्मचारियों के दफ्तर में पहुंचने का समय सुबह 9 बजे का होता है, लेकिन वह 9:15 तक ऑफिस पहुंच सकता है, लेकिन अगर कर्मचारी इससे अधिक लेट होता है तो उसके आधे दिन की सैलरी काट ली जाएगी।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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