रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अवहेलना मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से आगामी 16 जनवरी तक छूट बरकरार रखने का आदेश दिया।
अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को करेगा और तब तक के लिए उसने हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की राहत दी है। अगली सुनवाई तक ईडी को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश उच्च न्यायालय ने दिया है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली सोरेन की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था। हेमंत सोरेन ने इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।