देवघर: झारखंड के देवघर जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक दिल दहला देने वाले मामले में 60 वर्षीय महिला को अपनी बहू की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी अनीता देवी (60) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया।
अतिरिक्त सरकारी अभियोजक अशोक कुमार राय ने बताया कि इस मामले में मृतका कविता देवी ने अपनी मृत्यु से पहले बयान दिया था, जो इस केस में सबसे अहम सबूत साबित हुआ। उनके बयान के आधार पर 23 अप्रैल 2022 को सारवां थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मृतका ने अपने बयान में बताया था कि घटना के दिन उसका अपनी सास अनीता देवी से झगड़ा हुआ था। इसके बाद वह घर लौट आई, जहां सूखा भूसा रखा हुआ था। कुछ देर बाद उसकी सास वहां आई और आग लगा दी, जिससे कविता देवी की साड़ी में आग लग गई। वह बचने के लिए चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। बाद में लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुकी थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर 10 मार्च 2025 को आरोप-पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए त्वरित सुनवाई (फास्ट ट्रैक ट्रायल) की प्रक्रिया अपनाई और आखिरकार अनीता देवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
यह फैसला घरेलू विवाद से उपजे एक क्रूर अपराध पर कड़ा संदेश देता है कि किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में लेना अक्षम्य अपराध है।
देवघर: बहू की हत्या मामले में सास को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला














