
जमशेदपुर:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे से अब तक बाहर रहे पात्र कर्मचारियों को जोड़ने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC) 2026 शुरू किया है। अभियान के तहत नियोक्ताओं को ऐसे कर्मचारियों का EPF योजना में नामांकन कराने का अवसर दिया गया है, जिनका पूर्व में किसी कारण से नामांकन नहीं हो पाया था। अभियान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
अभियान के तहत उन कर्मचारियों को नामांकित किया जा सकता है, जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच संबंधित प्रतिष्ठान में नियुक्त हुए हों, घोषणा की तारीख को उसी प्रतिष्ठान में कार्यरत हों और पूर्व में EPF योजना के तहत उनका नामांकन नहीं हुआ हो।
पिछला कर्मचारी अंशदान माफ करने का प्रावधान
EEC 2026 में नियोक्ताओं के लिए एक अहम राहत का प्रावधान किया गया है। यदि पिछली अवधि का कर्मचारी अंशदान पहले कर्मचारी से वसूल नहीं किया गया है, तो पात्र अवधि के लिए उस कर्मचारी अंशदान को अभियान के तहत माफ किया जा सकता है। हालांकि, नियोक्ता को अपने हिस्से के अंशदान के साथ लागू ब्याज और प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करना होगा।
1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए कर्मचारी से पूर्व में वसूल नहीं किया गया अंशदान भी निर्धारित शर्तों के तहत माफ रहेगा।
डिफॉल्ट पर क्षतिपूर्ति में भी विशेष राहत
अभियान के तहत पूर्व अवधि के डिफॉल्ट पर क्षतिपूर्ति (Damages) के संबंध में भी विशेष प्रावधान किया गया है। 1 जुलाई 2009 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए EEC 2026 के तहत क्षतिपूर्ति की राशि ₹100 निर्धारित की गई है।
जांच लंबित है तो भी ले सकते हैं अभियान का लाभ
EPF कानून और संबंधित योजनाओं के तहत जिन प्रतिष्ठानों की जांच लंबित है, वे भी निर्धारित शर्तों के तहत EEC 2026 में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, जिन मामलों में मूल्यांकन या निर्धारण की कार्रवाई पहले ही पूरी हो चुकी है, उन्हें इस अभियान का लाभ नहीं मिलेगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा नामांकन
अभियान का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं को प्रत्येक पात्र कर्मचारी का UMANG Application के जरिए Face Authentication Technology से प्रमाणित UAN सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद लागू अंशदान का भुगतान Electronic Challan-cum-Return (ECR) के माध्यम से करना होगा।
नियोक्ता को EPFO के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर EEC 2026 के तहत घोषणा करनी होगी और संबंधित कर्मचारियों को ECR/TRRN से लिंक करना होगा। इसके अलावा निर्धारित ₹100 क्षतिपूर्ति का भुगतान और घोषणा की तारीख से नियमित EPF अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की अपील
EPFO जमशेदपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने क्षेत्राधिकार में आने वाले पात्र प्रतिष्ठानों से अपने रोजगार और वेतन संबंधी रिकॉर्ड की समीक्षा करने तथा अभियान का समय पर लाभ उठाने की अपील की है।
EPFO की ओर से नियोक्ताओं से कहा गया है कि वे 31 अक्टूबर 2026 की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना पात्र कर्मचारियों के नामांकन और आवश्यक ऑनलाइन घोषणा की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना और उन्हें EPF से मिलने वाले लाभों के दायरे में लाना है।





