रांची :- डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में साक्ष्य के अभाव में 35 लोगों को बरी कर दिया है। 53 को 3 साल की सजा सुनाई है। अन्य आरोपियों पर सुनवाई जारी है। 36 आरोपितों को 1 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में कुल 124 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं। आज सुनाई गए फैसले में पूर्व विधायक गुलशन अजवानी को 3 साल की सजा मिली है।
बरी हुए लोगों में एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा, रीमा बड़ाईक और मधु पाठक का नाम शामिल है।