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जमशेदपुर:समाजसेवी आर के सिंह को 6 लाख की चपत मामले में गौरी मिश्रा के खिलाफ कुर्की वारंट था जारी,हुई गिरफ्तार, गई जेल

On: June 18, 2025 4:09 PM
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जमशेदपुर: 6 लाख का गबन कर साल 2016, से घाटशिला गोपालपुर पुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हंस भवन सकलदेव मिश्र की पुत्री फरार गौरी मिश्रा जो सिदगोड़ा थाना अंतर्गत 10 नंबर बस्ती पदमा रोड किराये के मकान में रहने वाली गौरी मिश्रा को को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक़ायत कर्ता समाजसेवी आर के सिंह ने कोर्ट में केस किया था कि कि गौरी मिश्रा ने 2016 में 6 लाख रुपये दोस्ताना संबंध में दिए थे, गौरी मिश्रा ने कहा 2 साल बाद दे देंगे परंतु बाद में इसने चेक काट कर दिए, उसके बाद फरार हो गई फोन करने से फोन नहीं उठाती थी, फिर आर के सिंह ने चेक बैंक मे जमा किये जो पूरी तरह से बाउंस हो गया फिर वकील के द्वारा कोर्ट नोटिस भेजा गया जो कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई अंत मे कोर्ट ने कुर्की जप्ती का इस्तेहार निकाल दिया फिर भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए ।

कल 10 नम्बर निवासी ओंकार सिंह के द्वार किये गये पैसा गबन के मामले में जो साकची आई हॉस्पिटल के पास से सिदगोड़ा पुलिस ने गिरफ़्तार गौ किया तो आर के सिंह के वकील ने आर के सिंह द्वारा किये गये केस का वारंट कोर्ट में पेश किया कोर्ट ने गैर जमानती वारंट देख गौरी मिश्रा को जेल भेज दिया।

Satish Sinha

मैं सतीश सिन्हा, बीते 38 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इस दौरान मैंने कई अखबारों और समाचार चैनलों में रिपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए न केवल खबरों को पाठकों और दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य किया, बल्कि समाज की समस्याओं, आम जनता की आवाज़ और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर को इमानदारी से उजागर करने का प्रयास भी निरंतर करता रहा हूँ। पिछले तकरीबन 6 वर्षों से मैं 'झारखंड वार्ता' से जुड़ा हूँ और क्षेत्रीय से जिले की हर छोटी-बड़ी घटनाओं की सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से पत्रकारिता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ।

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