झारखंड कैबिनेट की बैठक, 63 प्रस्तावों पर लगी मुहर
झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्तागण में से 65 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे इच्छुक अधिवक्तागण, जिनके द्वारा अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित कर दिया गया है तथा पेंशन की इच्छा व्यक्त की जाती है तो झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें 7000/- (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करायी जाएगी। अब झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के द्वारा उन्हें देय 7000/- (सात हजार) रूपये प्रति माह पेंशन के समतुल्य राशि के बराबर वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु रू०1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख रूपये मात्र) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।
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