नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समयसीमा को लेकर करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 की रात 12 बजे तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
पहले यह डेडलाइन 15 सितंबर तय थी। हालांकि, करदाता और संस्थाएं लगातार तारीख बढ़ाने की मांग कर रही थीं। आयकर विभाग ने शुरुआत में साफ कर दिया था कि समयसीमा में कोई बदलाव नहीं होगा और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचने की अपील की थी। लेकिन अंततः सीबीडीटी ने सोमवार देर रात सर्कुलर जारी कर राहत दे दी।
तारीख में अब तक का बदलाव
मूल डेडलाइन: 31 जुलाई 2025
पहली बार बढ़ाई गई: 15 सितंबर 2025
अब एक दिन और बढ़ी: 16 सितंबर 2025
सीबीडीटी ने कहा कि पोर्टल पर आ रही तकनीकी गड़बड़ियों और भारी संख्या में फाइलिंग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
पोर्टल रहेगा कुछ समय बंद
सर्कुलर के अनुसार, 16 सितंबर की रात 12 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी सुधार किए जाएंगे। इस दौरान पोर्टल रखरखाव मोड में रहेगा और करदाता लॉग-इन नहीं कर पाएंगे।
रिकॉर्ड फाइलिंग
आयकर विभाग ने बताया कि 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 7.28 करोड़ था। इस बार अधिक लोगों ने समय पर रिटर्न दाखिल किया है, जो एक नया रिकॉर्ड है।
क्यों बढ़ानी पड़ी डेडलाइन?
करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की।
सोशल मीडिया पर डेडलाइन बढ़ाने की मांग तेज़ हुई।
सीबीडीटी ने अंतिम समय में राहत देने का फैसला किया।
ITR फाइल करने की डेट बढ़ी, जानिए कब तक भर सकते हैं रिटर्न














