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भिखारी की हत्या में प्रेमी-प्रेमिका को उम्रकैद, 40 हजार जुर्माना भी

On: November 4, 2023 3:16 PM
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झारखंड वार्ता

उत्तराखंड:- भिखारी की हत्या मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने प्रेमी-प्रेमिका को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

खुद की हत्या दर्शाने के लिए भिखारी की हत्या

गैर संप्रदाय की लड़की से शादी करने के लिए मुकर्रम नाम के शख्स ने खुद की हत्या दर्शाने के लिए एक भिखारी की हत्या कर दी थी। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि पिरान कलियर निवासी शराफत ने 19 सितंबर 2016 को अपने भाई मुकर्रम की लाश मिलने की सूचना देते हुए बताया था कि उसका भाई मुकर्रम चार दिन पहले रोशनाबाद फैक्ट्री में काम करने गया था। इसके बाद मुकर्रम लापता चल रहा था।

पूछताछ में खुला राज

केस की विवेचना के दौरान प्रेमिका पूजा और मुकर्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया था कि 3 साल से दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था और वे शादी करना चाहते थे। गैर संप्रदाय की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद दोनों ने षड्यंत्र रच कर एक भिखारी की निर्मम हत्या कर खुद की हत्या दर्शाकर दोनों ने भाग कर शादी करने की योजना बनाई थी।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे में सरकारी पक्ष ने 13 गवाह प्रस्तुत किए।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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