उत्तर प्रदेश

उत्तरप्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान

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उत्तरप्रदेश: योगी सरकार लव जिहाद पर बड़ा कानून लेकर आई है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम बिल पास हो गया है। नए कानून के अनुसार अब पूरे प्रदेश में बलपूर्वक या धोखे से मतांतरण कराने पर कानून काफी सख्त होगा। सरकार ने इस कानून में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया है। इसका मतलब यह है कि अगर यूपी में रहने वाली किसी महिला को धोखे से प्रेमजाल में फंसाकर मतांतरण कराया जाता है या फिर उत्पीड़न किया जाता है तो इसको लव जिहाद माना जाएगा और उसमें उम्रकैद तक की सजा होगी।

योगी सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बनाया था। योगी सरकार ने 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस बिल में 1 से 10 साल तक सजा का प्रावधान था। योगी सरकार ने मानसून सत्र के पहले दिन यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पेश किया। जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद किया गया है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।