राँची :- उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आज दिनांक-08 अगस्त 2023 को समाहरणालय भवन ब्लॉक-ए स्थित सभाकक्ष PRE-REVISION ACTIVITIES से संबंधित बैठक आयोजित की गई।
बैठक में (ओ•एस•डी•) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड श्रीमती गीता चौबे, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 58 तमाड़ सह अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, श्री राजेश कुमार साव, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 61 सिल्ली- सह अपर समाहर्त्ता राँची, श्री राजेश कुमार बरवार एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 62 खिजरी सह अपर समाहर्त्ता (नक्सल) श्री राम वृक्ष महतो, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 63 राँची-सह अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) राँची, श्री दीपक कुमार दुबे, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 66 मांडर सह-विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राँची, श्री अल्बर्ट बिलुंग, उप निर्वाचन पदाधिकारी राँची, श्री विवेक कुमार सुमन एवं सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राँची, डॉ• प्रभात शंकर एवं संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड, राँची द्वारा निर्गत निदेशो का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए कहा कि चुनाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराने में तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ होते हैं। *(1) राजनीतिक दल*,*(2) भारत निर्वाचन आयोग (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय*, एवं *(3)आम नागरिक*। इन तीनों की भूमिका मतदान में महत्वपूर्ण होती जो मतदान को सफल बनाती हैं।
हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची ने निर्देश देते हुए कहा कि बी•एल•ओ• द्वारा घर-घर मतदाताओं का सत्यापन का कार्य करें। उन्हें प्रत्येक घर पर दो बार भ्रमण करते हुए बी•एल•ओ• स्टीकर चस्पा करना हैं, जिसमें नए मतदाता जिनकी आयु 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही हैं। वे अपना नाम मतदाता सूची मे जोड़ने के निर्देश दिए एवं बी•एल•ओ•द्वारा घर-घर मतदाता सूची का सत्यापन सात दिन के अंदर उन्हें प्रत्येक घर जा कर जल्द पूरा करने को कहा गया।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा नए मतदातों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया। ताकि नए मतदाता अपना बहुमूल्य मतदान कर पाए।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा वैसे मतदान केंद्र जहाँ कम मतदाता या मतदान नही होता हैं। जो दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी पठारी क्षेत्र में पड़ता हैं। उसे बदलने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केंद्र में निम्नता 5 सुविधाओं का होना अतिआवश्यक हैं, जिसमें- *(1) बिजली*, *(2) पानी*’ *(3) फर्नीचर*, *(4) रैंप (दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक के लिए) *(5)शौचालय* शामिल हैं।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा सभी संबंधितअधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करते हुए जर्जर मतदान केंद्रों एवं जिन पुराने मतदान केंद्रों में परिवर्तन स्थल की आवश्यकता हैं, उसकी सूची बना कर देने को कहा गया।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा वर्ष 2014 एवं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वैसे मतदान केंद्र जहाँ 10 प्रतिशत से कम मतदान हुआ हैं, वैसे केंद्रों की पहचान कर मतदाताओं के बीच मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान चलाने के लिए विस्तृत प्रचार-प्रसार करने के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा संबंधित अधिकारी को शहरी क्षेत्र में घूम-घूम कर मतदान संबंधी सर्वे कार्य पूर्ण करें एवं संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी शहरी क्षेत्रों के सभी रिहायशी इलाकों में स्थित अपार्टमेंट/सोसायटी के सचिव/मैनेजमेंट कमिटी से बैठक कर मतदाता सूची का सत्यापन करने में सभी बूथ लेबल ऑफिसर को सहयोग करने के लिए सभी सोसायटी/अपार्टमेंट के सेक्रेटरी को नोटिस तामीला करा कर सोसायटी/अपार्टमेंट में नोटिस चिपका दे। ताकि संबंधित बी•एल•ओ• को इन कार्यों में आसानी हो सकें।
*बूथ लेबल ऑफिसर एप को अपडेट*
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा बूथ लेबल ऑफिसर एप को 7 दिनों में अपडेट करने के लिए सभी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अंडर प्रोसेस फॉर्म by time line, फॉर्म-6 प्राप्त, बहुत से ऐसे बूथ जहाँ एक भी फॉर्म जेनरेट नही हुआ हैं, वहां संबंधित बी•एल•ओ• को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को मतदान पहचान पत्र कार्ड ससमय बन कर तैयार हो जाये तथा इसे मतदाता को ससमय मिल जाये यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया एवं कहा गया कि 15 दिन वालें फार्म इससे ज्यादा लंबित ना रहें।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को मतदाता पहचान पत्र में खराब फ़ोटो को बदलने, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो को रंगीन फ़ोटो में बदलने का निर्देश दिया गया। शहरी क्षेत्र के बूथों पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया।
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राँची द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को से कहा कि यह सात दिन काफी महत्वपूर्ण हैं। इसपर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।