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रांची: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी SSP और SP को उनके अधीन थानों में ससमय प्राथमिकी दर्ज करने, आम जनता से अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने जारी दिशा निर्देश में कहा है कि साइबर अपराध, एसटी, एससी, मानव तस्करी और महिला अपराध से संबंधित भुक्तभोगी के आवेदन पर आवेदित थाना में ही मामला दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई करें। किसी भी पीड़िता के आवेदन पर क्षेत्र के संबंध में विचार किये बिना अविलंब आवेदित थाना में मामला दर्ज करें। सभी रेंज के डीआईजी और एसपी को निर्देश दिया कि अपने-अपने जिला और क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था कायम करें कि यदि थाना प्रभारियों द्वारा आम जनता के आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे अपनी शिकायतों को वरीय अधिकारियों के पास दर्ज करा सकें।

डीजीपी ने जारी दिशा निर्देश में कहा है कि एसपी और रेंज के डीआईजी भ्रमण के क्रम में थानेदारों और थाना में पदस्थापित मुंशी और अन्य कर्मियों को आम जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें। डीजीपी ने इस संदर्भ में सीआईडी आईजी और स्पेशल आईजी को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिला में उनके इकाई से प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/पुलिसकर्मियों को निर्देश दें कि वे जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर निगाह रखें। यदि इस तरह का कोई दृष्टांत प्रकाश में आए तो उन्हें अवगत कराया जाए, उनके स्तर से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।