विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू

ख़बर को शेयर करें।

रांची: अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची, श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा निष्पक्ष चुनाव हेतु स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी किया।

15 अक्टूबर के अपराह्न 03:30 बजे से 23 नवंबर के रात्रि 11.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 15 अक्टूबर को कर दी गई है तथा घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न राजनितिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन-सभा / जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जन सभा एवं जुलूस में राजनितिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित / आंतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित / असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

जिसको लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची, श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा निष्पक्ष चुनाव हेतु स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी विधान सभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी करते हुए निम्नांकित आदेश जारी किया:-

(1) किसी भी व्यक्ति / राजनितिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी के द्वारा राजनितिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो. को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

(2) The Jharkhand Control of the Use and Play of Loudspeakers Act, 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा।

(3) किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर / पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act-1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

(4) किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया जाता है।

(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।

(6) कोई भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।

(7) कोई भी व्यक्ति अथवा राजनितिक दल या संगठन, उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्ध संदेश का प्रयोग व्हाटसएप/फेसबुक/ ट्विटर / इंस्टाग्राम अथवा सोशल मिडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत / मानसिक / धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

(8) कोई भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनितिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।

(9) कोई भी व्यक्ति / राजनितिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।

(10) सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनितिक गतिविधियों / सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।

(11) किसी राजनितिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।

(12) प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा-प्लास्टिक / पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनितिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।

(13) कोई भी व्यक्ति / राजनितिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्सड हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि यह आदेश:-परम्परागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी धारण करने तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने), विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारियों / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा।

यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

(14) किसी भी व्यक्ति / राजनितिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।

(15) यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस / शादी/ बारात पार्टी /शव-यात्रा/हाट-बाजार/ अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों एवं विद्यालय तथा महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।

चूंकी संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रूप में नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश एक पक्षीय (Ex-parte) पारित किया जाता है।

15.10.2024 के अपराह्न 03:30 बजे से दिनांक-23.11.2024 के रात्रि 11.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Video thumbnail
नौशाद सेवा सदन का भव्य उद्घाटन, गरीबों का मुफ्त में इलाज, दवा में भी 10 परसेंट का छूट
07:11
Video thumbnail
दो सौ से अधिक लोगो ने थामा भाजपा का दामन
05:36
Video thumbnail
रेप पीड़िता नाबालिग को न्याय के लिए सड़क पर उतरी महिलाएं
03:28
Video thumbnail
EC आज करेगा महाराष्ट्र/झारखंड में विधानसभा चुनावी तिथियों का ऐलान,JMM का EC पर गंभीर सवाल,जवाब मांगा
02:16
Video thumbnail
जनता तय करेगी की वे मोदी की गारंटी पर विश्वास करेगी या इस धोखेबाज पर : हिमंत बिस्वा सरमा
02:22
Video thumbnail
ED की छापामारी पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कर दी यह मांग और मंत्री बन्ना गुप्ता बोले..!
06:40
Video thumbnail
सीएम हेमंत के करीबी मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत करीबियों के 20 ठिकानों पर ईडी की रेड, सियासत गर्म!
01:37
Video thumbnail
मूर्ति विसर्जन के रास्ते को लेकर विवाद के बाद गढ़वा के इस जगह पर धारा 144 लागू
05:37
Video thumbnail
सड़क पर दौड़ी जलती हुई कार, मची अफरातफरी
01:44
Video thumbnail
बुंडू प्रखंड के ताऊ पंचायत में विजयादशमी पर विराट रावण दहन और आर्कषक आतिशबाजी का आयोजन
02:12
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles