

गढ़वा: अनुमण्डल दण्डाधिकारी, श्री संजय कुमार द्वारा गढ़वा अनुमण्डल अंतर्गत ग्राम लखना सहित ग्राम पंचायत तिलदाग में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। परन्तु अप्रत्याशित तनाव के मद्देनजर आस-पास के इलाको में अभी भी शांति भंग होने की प्रबल संभावना बरकरार है। इस हेतु एहतियातन उक्त अच्छादित क्षेत्र का विस्तार करते हुए अब ग्राम पंचायत रंका बौलिया, तिलदाग, पिपरा, करुआ कलां (प्रखण्ड गढ़वा) एवं ग्राम पंचायत डण्डा (प्रखण्ड डण्डा) में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा को अगले आदेश तक विस्तारित किया जाता है।
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Vishwajeet
September 14, 2026






