रांची : रेल टेका को लेकर निषेधाज्ञा जारी, धारा 144 लागू

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दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण सिल्ली अंचल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी

अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी निषेधाज्ञा

दिनांक 19.09.2023 के अपराह्न 06:00 बजे से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा

प्राप्त सूचनानुसार टोटेमिक कुरमी/कुड़मी विकास मोर्चा, झारखण्ड द्वारा दिनांक 20.09.2023 से मुरी जंक्शन, राँची में अनिश्चितकालीन रेल टेका” (रेल चक्का जाम ) किये जाने की सूचना है। इस कार्यक्रम में शामिल होने हेतु अत्यधिक संख्या में लोगों के विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्थान किए जाने की सूचना है। इस क्रम में सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदर अनुमंडल, राँची अंतर्गत संपूर्ण सिल्ली अंचल क्षेत्र में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है :-

◆ 1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

◆ 2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

◆ 3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

◆ 4-किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

◆ 5-किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

यह निषेधाज्ञा दिनांक – 19.09.2023 के अपराह्न 06:00 बजे से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा ꫰