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रांची: शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक, निषेधाज्ञा जारी

On: June 7, 2024 3:18 PM
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रांची: सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 के अंतर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में निषेधाज्ञा लागू की है।

जारी आदेश में कहा गया है कि रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में सभी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत रोक की बात कही गई है। जिसमें सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, निजी एवं सरकारी स्कूल के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। अगले 60 दिनों के लिए यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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