नई दिल्ली/पटना: बिहार विधानसभा चुनावी माहौल के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ (नौकरी के बदले जमीन) घोटाले से जुड़े मामले में फैसला सुनाने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
यह वही केस है, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव, तथा बेटे तेज प्रताप यादव समेत कई अन्य पर आरोप तय किए जाने थे।
आज होने थे आरोप तय, अब टली सुनवाई
कोर्ट में आज यानी 10 नवंबर को आरोप तय किए जाने थे, लेकिन अदालत ने इसे आगे बढ़ा दिया। चुनाव के बीच आए इस फैसले से लालू परिवार को फिलहाल राहत की सांस मिली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर आज आरोप तय हो जाते, तो इसका असर सीधे चुनावी माहौल और आरजेडी के अभियान पर पड़ सकता था।
2004-2009 के रेल मंत्री काल से जुड़ा है मामला
यह मामला उस दौर का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। CBI का आरोप है कि उस समय रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन और संपत्तियां ली गईं। जांच एजेंसी के अनुसार, उम्मीदवारों को नौकरी देने के एवज में उनकी जमीनें बहुत कम कीमतों पर लालू परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर ट्रांसफर कराई गईं।
चार्जशीट मई 2022 में दायर हुई थी
CBI ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और 16 अन्य आरोपियों के खिलाफ मई 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी का दावा है कि पटना समेत बिहार के कई इलाकों में जमीनें लालू परिवार और उनके रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफर की गईं।
CBI ने IPC की धारा 120B (षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 467 (फर्जी दस्तावेज), 468 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 11, 12, 13(2) समेत अन्य प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है।
चुनावी समय में मिली राहत, आरजेडी का मनोबल बढ़ा
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच यह फैसला आरजेडी खेमे के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लालू परिवार पर लंबे समय से इस मामले की तलवार लटकी हुई थी। अब कोर्ट की तारीख आगे बढ़ने से पार्टी को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
‘लैंड फॉर जॉब’ केस में लालू परिवार को राहत, अब 4 दिसंबर को तय होंगे आरोप














