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झारखंड वार्ता न्यूज

श्री बंशीधर नगर(गढ़वा):- श्री बंशीधर नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी नगर वासियों को 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर देने पर उन्हें टैक्स की राशि में 15 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। उक्त बातें नगर की पंचायत के प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारित तिथि तक वर्ष 2024-25 के लिए कर जमा करने वालों करदाताओं को अधिकतम 15% तक छूट दी जाएगी। इसके तहत सभी को 5% की छूट मिल रही है।

बताया गया कि होल्डिंग टैक्स महिला के नाम से होने पर 5% की छूट, स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने पर ढाई परसेंट का छूट,आर्मी या ट्रांसजेंडर होने पर 5% की छूट, वरिष्ठ नागरिक होने पर भी 5% का छूट साथ ही दिव्यांग जनों को भी 5% का छूट मिलेगा। कहा कि यह छूट केवल आवासीय धृतयो पर ही लागू होगी। ऑनलाइन भुगतान करने वाले लोगों के बारे में भी बताया कि ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स विभाग के वेबसाइट पर अपना बकाया कर जमा कर सकते हैं। उन्हें भी ऑनलाइन की सुविधा दी गई है अगर वह नगर पंचायत कार्यालय नहीं आना चाहते हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं।

ऑनलाइन भुगतान करने वालों को भी पांच प्रतिशत तक को छूट दी जाएगी। ऑनलाइन भुगतान के लिए होल्डिंग टैक्स विभाग के वेबसाइट www.suda.jharkhand.jov.in पर जाकर अपना नगर निकाय चयन करना होगा तथा वार्ड नंबर व होल्डिंग नंबर डालते ही भुगतान का विकल्प आ जाएगा। इसमें क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं। बताया कि निर्धारित पत्रिका तिथि तक होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वाले लोगों को 30 जून के बाद बकाया टैक्स की राशि पर प्रतिमाह एक प्रतिशत ब्याज दर की राशि भी देना होगा।

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