रांची: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं, बल्कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। रांची में ओवर स्पीडिंग के मामले में उनकी लग्जरी कार का ई-चालान काटा गया है।
91 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ी कार
जानकारी के अनुसार, 1 मार्च 2026 को रांची के कांके रिंग रोड पर धोनी की मर्सिडीज कार निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलती पाई गई। जिस सड़क पर अधिकतम स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय है, वहां उनकी कार करीब 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही थी। सड़क पर लगे हाई-टेक ट्रैफिक कैमरों ने वाहन की गति रिकॉर्ड की, जिसके आधार पर ई-चालान जारी किया गया।
₹1000 का ई-चालान जारी
ओवर स्पीडिंग को मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इसी प्रावधान के तहत ₹1000 का जुर्माना लगाया गया है। झारखंड ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी ई-चालान में स्पष्ट रूप से गति सीमा के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।

गौरतलब है कि धोनी अक्सर रांची की सड़कों पर अपनी शानदार कारों और बाइक्स के लिए चर्चा में रहते हैं। हालांकि इस बार तेज रफ्तार उन्हें महंगी पड़ गई और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में जुर्माना भरना पड़ा।
क्या कहता है कानून?
मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक गति में वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना वाहन के प्रकार और राज्य के नियमों के अनुसार तय किया जाता है। रांची में यह जुर्माना सामान्य श्रेणी के तहत ₹1000 निर्धारित है।














