July 26, 2026

दूसरे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया से पंजीकृत झारखंड के मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं! प्रक्रिया जानें

1200-675-27234785-thumbnail-16x9-sir-aspera.jpg

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रांची में झारखंड में चल रहे एसआईआर कार्यों की समीक्षा की

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर कार्यों की समीक्षा की. (ईटीवी भारत)

रांची: अगर आपका नाम झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य में आयोजित एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में शामिल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी अपना नाम झारखंड की वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं.

इसके लिए आपको चुनाव आयोग द्वारा जारी फॉर्म 8 भरना होगा जिसके जरिए आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा. ये बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहीं. रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान यह बात कही.

इस समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश में चल रहे पुनरीक्षण अभियान के तहत ‘गणना चरण’ के सभी कार्य 29 जुलाई तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं. का। रवि कुमार ने कहा कि कुछ मतदाता झारखंड में रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम दूसरे राज्यों जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल के एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज हो गया है.

यदि ऐसे मतदाता जारी एसआईआर के अनुसार अपना नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराना चाहते हैं, तो ऐसे मतदाता दावा-आपत्ति अवधि के दौरान 5 अगस्त के बाद फॉर्म-8 और घोषणा पत्र भरकर अपनी इच्छानुसार अपना नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना जरूरी है। इसके साथ ही मतदाता सूची की शुचिता के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी मतदाता का नाम एक विधानसभा क्षेत्र में केवल एक बार ही अंकित हो और दोहराव न हो।

गणना चरण में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं

प्रदेश में चल रहे मतदाताओं के विशेष सघन सत्यापन के तहत गणना चरण में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, राज्य के अधिकांश पात्र मतदाताओं ने फॉर्म भरकर जमा कर दिए हैं, लेकिन कुछ मतदाताओं के फॉर्म हस्ताक्षर के अभाव या अन्य विशेष कारणों से लंबित हैं। उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अपना गणना प्रपत्र भरकर तथा हस्ताक्षर करके तुरंत अपने बीएलओ के पास जमा कर दें, ताकि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में शामिल किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गणना प्रपत्र पर बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर अंकित है. आप आवश्यकतानुसार बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और अपना गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की ओर से आने वाली शिकायतों का 1950 टोल-फ्री या ECINET के “बुक ए कॉल” के माध्यम से तुरंत समाधान किया जाना चाहिए और इसके साथ ही उन्हें वापस कॉल करके यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी समस्या का समाधान हो गया है या नहीं।

ये भी पढ़ें- झारखंड में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ से मुलाकात की, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मांग खारिज की

ये भी पढ़ें- पाकुड़ में आयोजित हुई चुनावी पाठशाला, कई वोटरों का पता नहीं लगा सके बीएलओ

ये भी पढ़ें- झारखंड में SIR: मतदाताओं के विशेष सघन सत्यापन के लिए आयोजित हुई चुनावी पाठशाला, बूथों पर उमड़ी भारी भीड़

Source link

ख़बर को शेयर करें।

You may have missed