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मरांग बुरू मामले में हुई सुनवाई, झारखंड हाईकोर्ट ने जैन समुदाय और राज्य सरकार से मांगा जवाब

On: February 21, 2025 6:43 AM
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रांची: जैन समुदाय के द्वारा गुजरात की ज्योद संस्था के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका 231/2025 पर 19 फ़रवरी 2025 को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मरांग बुरू संस्थान के द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका पर आदिवासियों की पक्ष को सुना गया है। हाईकोर्ट ने जैन समुदाय और राज्य सरकार को 17 मार्च के पहले इस पर जबाब देने को कहा है।


मालुम हो कि जैन समुदाय के द्वारा पारसनाथ पर्वत पर मांस मदिरा क्रय बिक्रय पर रोक लगाने के नाम पर आदिवासियों के प्रथागत अधिकार Costomary Right को समाप्त करने की साज़िश रचने के लिए एक जनहित याचिका दायर किया है ।
जिसके कारण आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है।
आदिवासी समाज ने आरोप लगाया है कि जैन समुदाय ने आदिवासियों के धार्मिक स्थल मरांग बुरू युग जाहेर थान में अतिक्रमण किया है।


मधुबन में जंगलो को साफ कर कंक्रीट का भवन मठ मंदिर और धर्मशाला बनाया है। पारसनाथ पर्वत में वृक्षों और पत्थरों को काट कर 50 से भी अधिक मंदिर वन भूमि पर बना दिया है।

मरांग बुरू बचाओ और अतिक्रमण हटाओ को लेकर आदिवासी समाज आन्दोलित है। मरांग बुरू बचाओ समिति ने मरांग बुरू बचाओ, अतिक्रमण हटाओ के नारों के साथ 12 मार्च 2025 को मधुबन में रैली का आह्वान किया है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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