नई दिल्ली: मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट केस में बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बरी किए गए 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जुलाई को 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को मुंबई में कई ट्रेन में किए गए सात बम धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब महाराष्ट्र सरकार की जीत बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन विस्फोट मामले में बरी किए गए 12 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आरोपियों को बरी करना कोई मिसाल नहीं बनेगा। इस फैसले का मकोका के अन्य मुकदमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।