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जमशेदपुर: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम  मामले से असगर अली बरी

On: September 13, 2024 1:09 AM
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जमशेदपुर: जमशेदपुर की अदालत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उल्लंघन के मामले से जुगसलाई काली स्थान रोड निवासी असगर अली को बरी कर दिया है।


सुनवाई कर रहे न्यायिक दंडाधिकारी अदनान अकीब की अदालत में असगर अली का पक्ष अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबिता जैन ने रखा। अभियोजन की ओर से छह गवाही कराई गई। सुधीर कुमार पप्पू का तर्क रहा कि अनुसंधानक ने जप्त की सामग्री अदालत में प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। अनुसंधानक दरोगा का परीक्षण अदालत में नहीं हुआ तथा जप्ती सूची में अभियुक्त का हस्ताक्षर नहीं था जबकि मौका ए वारदात पर उसे पकड़ा गया था।

जुगसलाई नगर पालिका के कनीय अभियंता ब्रह्मदेव प्रसाद के बयान पर 16 अप्रैल 2014 को जुगसलाई पुलिस ने मामले को दर्ज किया था 2014 लोकसभा का चुनाव था और आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। वादी को सूचना मिली कि असगर अली अपनी स्कूटी जेएच 05 एएस 4662 से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं अखिलेश सिंह की संयुक्त तस्वीर रूपी पोस्टर बांट रहा है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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