July 26, 2026

झारखंड में रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट, हाईकोर्ट का सख्त आदेश

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रात के 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट को नहीं खोलने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को यह तय कर लेना चाहिए कि रात के 12 बजे के बाद किसी भी सूरत में बार और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। माननीय न्यायालय ने यह आदेश मेन रोड इलाके में स्थित एक्सट्रीम बार में हुई हत्या की घटना के संदर्भ में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि रांची शहर में बार और रेस्टोरेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। लालपुर, डोरंडा, बिरसा चौक और तुपुदाना जैसे इलाकों में कई नए रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। जहां लोग रात में शराब का सेवन करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन रेस्टोरेंट्स में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जाती है। ऐसे अवैध बार और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस की टीम बनाई गई है, जो बार और रेस्टोरेंट पर नजर रखेगी। रांची शहर में चल रहे बार एवं रेस्टोरेंट के बंद होने और खुलने का समय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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