Thursday, June 19, 2025
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अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड का उठा रहे हैं लाभ तो होगी कार्रवाई, इस तारीख तक राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका..

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झारखंड वार्ता

* अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड का उठा रहे हैं लाभ तो होगी कार्रवाई

* ज़िला प्रशासन FIR दर्ज कर करेगा कानूनी कार्रवाई

* 31 दिसंबर 2023 तक राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका

* कार्ड समर्पित करनेवालों को प्रशस्ति पत्र देकर किया जायेगा सम्मानित

* पीडीएस डीलर भी देंगे अपने क्षेत्र के मृत, विस्थापित और अपवर्जन मानकों के अधीन आ चुके कार्डधारियों की जानकारी

* जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची ने सभी पीडीएस डीलरों को दिये निर्देश

रांची:- जिला के सभी पीडीएस डीलर को अपने वितरण क्षेत्र के मृत, विस्थापित और वैसे राशन कार्डधारी जो कि अपवर्जन मानकों के अधीन आ गये हैं, उनकी सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सभी डीलर को निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने-अपने दुकान स्तर पर मृत, विस्थापित और वैसे कार्डधारी जो कि अपवर्जन मानकों के अधीन आ गये हैं, उनकी सूचना अविलंब कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। क्षेत्र भ्रमण या किसी अन्य सूचना के माध्यम से उक्त संदर्भ में कार्यालय को सूचना प्राप्त होने पर डीलर का लाइसेंस बिना कारण पूछे रद्द किया जा सकता है। झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 के अध्याय – IV की कंडिका – 20 के उपकंडिका-(XVIII) (झ) के अनुसार उक्त संदर्भ में सूचना कार्यालय को नहीं दिये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की दुकान रद्द किये जाने का प्रावधान है।

31 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं राशन कार्ड सरेंडर

अपवर्जन मानक के तहत ऐसे परिवार जो पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, वो 31.12.2023 तक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि अयोग्य पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्डधारी अपना कार्ड प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में रद्द करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें।

प्रशस्ति पत्र देकर किया जायेगा सम्मानित

स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित करने वाले राशन कार्डधारियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अन्य अपात्र राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेन्डर करने हेतु प्रेरित करने एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों की जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

होगी कार्रवाई

31 दिसंबर 2023 तक अयोग्य पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्डधारियों द्वारा स्वेेच्छा से कार्ड समर्पित नहीं किये जाने पर अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा राशन कार्ड का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दण्डात्मक प्रावधान निम्नवत् है:-

1. आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
2. राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी।
3. सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

जानिये! कौन नहीं ले सकते राशन कार्ड का लाभ

“झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019” के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत् निम्न व्यक्ति पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, अपवर्जन मानक निम्नवत हैं:-

1. परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो।
2. परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर व्यावसायिक कर देते हैं।
3. परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है।
4. परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है।
5. परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है।
6. परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है।
7. परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है।
8. परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) हैं।

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