गढ़वा: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन-पावना का भुगतान 14 जनवरी तक करने का निर्देश

On: January 10, 2025 2:09 PM

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गढ़वा: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित कर्मियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें देय पेंशन, पावना आदि लाभों के भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद में भिन्न-भिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश के अनुपालन में पेंशन प्रपत्र भरे जाने के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान की बैठक आयोजित की गई।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि त्रुटियों के संबंध में अपर समाहर्ता के द्वारा सभी संबंधितों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने कार्यालय के अधीन समायोजित परिवहन कर्मियों जिनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु हो गई है उनको अव्यवहृत अर्जित अवकाश, ग्रुप जीवन बीमा की राशि सहित अन्य सभी प्रकार के राशि का भुगतान 14 जनवरी 2025, दिन मंगलवार तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन सेवानिवृत कर्मियों का एनपीएस एग्जिट फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है अथवा पूर्व में पेंशन निदेशालय को भेजे गए एनपीएस एग्जिट फॉर्म जो कतिपय आपत्ति के साथ वापस कर दिए गए हैं, उनका निराकरण करते हुए उक्त तिथि तक कोषागार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
समीक्षा के क्रम में यह भी बताया गया कि पेंशन निदेशालय से जिन कर्मियों का बाय फर्कट डाटा प्राप्त हो गया है उनसे वंचित राशि चालान के माध्यम से जमा करते हुए उनका पेंशन प्रपत्र अविलंब महालेखाकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे। पेंशन प्रपत्र भेजे जाने तक सभी पेंशन कर्मियों को अद्यतन औपबंधिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
इस बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, स्थापना उपसमाहर्ता रामगोपाल पाण्डेय सहित उनकी पूरी टीम, कोषागार के प्रधान लिपिक, परिवहन विभाग के प्रधान लिपिक सहित उनकी पूरी टीम सहित अन्य उपस्थित थे।