गढ़वा:- उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी शेखर जमुआर के निर्देशानुसार श्रम अधीक्षक एतवारी महतो के द्वारा समाहरणालय सभागार में झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनिमयन) अधिनियम,1996 के अंतर्गत स्थापना का निबंधन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें गढ़वा जिले के सभी कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मझिआंव तथा नगर उंटारी(बंशीधर) के कार्यपालक पदाधिकारियों ने भाग लिया।

वहीं एक दिवसीय कार्यशाला में निम्नलिखित बिंदुओं सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा किया गया। जैसे:- ठेका मजदूरी (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत प्रत्येक संवेदकों / अभिकर्ताओं को सरकारी विभागो से कार्य आवंटन निर्गत होने के पश्चात् संवेदकों को श्रम विभाग से लेबर लाईसेंस (ठेका अनुज्ञप्ति ) लिया जाना है। संवेदकों को सरकारी विभाग से कार्य आवंटन निर्गत होने के पश्चात् प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग लेबर लाईसेंस लिया जाना है। ठेका मजदूरी (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के नियमावली 78 के तहत फर्म XVII मे मजदूरों से संबंधित भुगतान पंजी संचारित किया जाना है, तथा अधिनियम के नियम 78 के तहत फर्म XVI में मास्टर रॉल संचारित किया जाना है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 की धारा -7 के तहत सरकारी विभागो से प्रत्येक संवेदकों को कार्य आदेश निर्गत होने के उपरान्त स्थापना का निबंधन श्रम विभाग में कराया जाना है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, के तहत प्रत्येक संवेदकों को अपने अधीनस्त कार्यरत मजदूरों का श्रम विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य है। प्रत्येक संवेदकों को भवन निर्माण श्रमिक का वेतन भुगतान पंजी अधिनियम के नियमावली-243 तहत फार्म-XV में संचारित करना है।
