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रांची: बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों के लिए HC ने दिया सख्त आदेश, रद्द होगा लाइसेंस

On: April 4, 2024 12:54 PM
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झारखंड वार्ता न्यूज

रांची:- झारखंड हाईकोर्ट ने बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों के लिए सख्त आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो बाइक सवार बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाता। हाईकोर्ट ने यह सख्त आदेश राँची के ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दिया है। कोर्ट ने साथ ही सिग्नल का उल्लघंन करने वालों पर टिप्पणी भी की है।

हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग ट्रैफिक के नियम नहीं जानते हैं, उनका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाता। यह आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को तलब किया है। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित होने को कहा है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने राँची शहर में अतिक्रमण को लेकर राँची नगर निगम को भी फटकार लगायी है।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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