गढ़वा: शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के बावजूद चल रहे अवैध कारोबार पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने बाजार समिति परिसर अंतर्गत पशु शेड संख्या 11 में संचालित एक गोदाम में छापेमारी कर 312 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त किया।
कार्रवाई के दौरान एसडीएम ने मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार को बुलाया और जब्त पॉलिथीन को उनके सुपुर्द करते हुए अग्रेतर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया।
एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक, खासकर 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे उत्पादों की उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग सभी पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिया कि शहर में सघन जांच अभियान चलाकर इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
एसडीएम ने कहा, “नगर निकाय के प्रशासकों को ही इस अभियान के नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इसलिए शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री या उपयोग पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।”
उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट का थैला प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले ऐसे तत्वों से बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
कानून क्या कहता है?
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने कुछ विशेष श्रेणी के सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, नगर पालिका अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दंडनीय प्रावधान हैं।