मेदिनीनगर:
राष्ट्रीय राजमार्ग-39 (NH-39) पर चियांकी स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर के आसपास शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), मेदिनीनगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रभावित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
500 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेगा आदेश
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा वन विभाग के नाका से लेकर चियांकी सरकारी विद्यालय तक (चेनज 160+200 से 161+120) लगभग 500 मीटर के दायरे में पूरी तरह प्रभावी रहेगी. बताया गया है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान संभावित विवाद को रोकने और क्षेत्र में अमन-चैन बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. यह आदेश 9 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा.
लागू रहेंगे ये मुख्य प्रतिबंध:
निषेधाज्ञा के दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
- भीड़ पर रोक: क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
- हथियारों पर पाबंदी: किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, डंडा आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी.
- सोशल मीडिया पर नजर: वॉट्सऐप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट, ऑडियो और वीडियो साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण: रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
आवश्यक सेवाओं और शादियों को छूट
आम जनजीवन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इस आदेश से मुक्त रखा है:
- एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्कूली वाहनों के आवागमन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी.
- यह आदेश सरकारी कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों, पुलिस बल और सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा.
- शव यात्रा तथा विवाह समारोहों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर यदि कोई भी व्यक्ति इस सरकारी आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.














